कल से टकराए जा सकेंगे ज़ाम शराब को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी

 


युवा गौरव सुनील चतुर्वेदी


LKO/ प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नए निर्देश के तहत  4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी।


प्रदेश सरकार ने इन सभी दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति प्रदान की है। राज्य में सोमवार से देशी, अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।


इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया जाएगा साथ ही खरीददार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे।


दुकानों पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीददारी कर सकेगा। खरीददारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकानों के बाहर या आसपास शराब पीने व बीयर पीने के सख्त मनाही होगी।